• छूट के बाबत करदाताओं की दी गई अहम जानकारियां
• सुविधा पूर्वक रिटर्न दाखिल करने के बताए गए टिप्स
रामगढ़ | संवाददाता
आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर स्थित कांफ्रेंस हॉल में गुरुवार को आयकर विभाग की ओर से संस्था, ट्रस्ट आदि करदाताओं को छूट से संबधित नए संशोधनों, केस लॉ आदि के बेहतर स्वैच्छिक अनुपालन के लिए ऑउटरिच सह जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान आयकर आयुक्त यामिनी गुप्ता के निर्देश और अपर आयुक्त परिक्षेत्र-2, राँची रंजीत मधुकर के मार्गदर्शन में कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयकर अधिकारी संजीव कुमार दास ने किया। इस दौरान आयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम मे हुए संशोधनो तथा सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय से पड़ने वाले प्रभावों के बारे मे विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल को आयकर विवरणी दाखिल करने से संबंधित और असुबिधाओं का निवारण तथा आयकर छूट मे नए प्रावधानों के बारे मे अवगत करना था। आयकर विभाग मे शिकायत को कम करने के साथ साथ संबंधित संस्थाओ को जागरूक किया जा सके। आयकर अधिकारी संजीव कुमार दास ने सभी ट्रस्टी और संस्था के सदस्यों से संबंधित नियमों का ससमय पूर्ण रूप से पालन करने का आग्रह किया। ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। कार्यक्रम का संचालन कर सहायक सुधा कुमारी और धीरज कुमार ने किया। मौके पर राँची के चार्टर्ड अकाउन्टन्ट राज कुमार, रामगढ़ के अधिवक्ता आनंद हेतमसरिया, विवेक अग्रवाल, तथा रामगढ़ के ट्रस्ट एवं संस्था के गणमान्य लोग मौजूद थे।
