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झारखंड : रांची में 41 घंटे के लिए लगेगी धारा 144, नो फ्लाइंग जोन घोषित

रांची: माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर राजधानी कई हिस्सों को  No Flying Zone घोषित किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हिनू चौक से राजेन्द्र चौक, सुजाता चौक से होटल रेडिसन ब्लू के 200 मीटर की परिधि में No Fly Zone होगा।

अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी की गयी निषेधाज्ञा

सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गयी है :

दिनांक 19.09.2024 एवं 20.09.2024 को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हिनू चौक से राजेन्द्र चौक से सुजाता चौक से होटल रेडिसन ब्लू के 200 मीटर की परिधि को ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के संदर्भ में “No Fly Zone” होगा।  साथ ही उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेंगे। यह निषेधाज्ञा दिनांक 19.09.2024 के प्रातः 05ः00 बजे से दिनांक 20.09.2024 की रात्रि 11:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

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